जिले में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा क्षेत्र में विद्युत चोरी की रोकथाम की दिशा में सघन कनेक्शन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा विद्युत चोरी पाए जाने पर संबंधित उपभोक्ता एवं क्षेत्र के लाईन कर्मी के विरूद्ध सहायक यंत्री मप्रपक्षेविविकंलि. झाबुआ की ओर कंपनी मुख्यालय के दिशा-निर्देश के अनुसार कठोर कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में 24 फरवरी 2017 को झाबुआ जिले के कार्यपालन यंत्री बृजेश यादव, पेटलावद के सहायक यंत्री वीरेन्द्र सोलंकी, सारंगी के कनिष्ठ यंत्री शेखर गडकरी ने सारंगी वितरण केन्द्र के ग्राम बरवेट में चैकिंग के दौरान तीन कनेक्शन अवैध रूप से संचालित पाए जाने, एक कनेक्शन के पैसे उपभोक्ता से लेकर कंपनी कार्यालय में जमा नहीं कराने, एक उपभोक्ता द्वारा आदिवासी उपभोक्ताओं के दस्तावेजो के आधार पर निशुल्क श्रेणी का सिंचाई कनेक्शन प्राप्त करने के आरोप में सहायक लाईनमेन डी. राजा तथा स्वयं के खेत में अवैधानिक रूप से विद्युत मोटर चलाने के आरोप में सहायक लाईनमेन अमृतलाल पाटीदार को कार्यपालन यंत्री बृजेश यादव द्वारा निलंबित कर उनके मुख्यालय क्रमशः रानापुर एवं पारा निर्धारित किए गए। साथ ही सारंगी के कनिष्ठ यंत्री शेखर गडकरी के विरूद्ध भी व्याप्त अनियतितताओं के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। विद्युत चोरी वाले उपभोक्ता के विरूद्ध दण्ड बिलिंग कर बिल जारी किए गए है तथा राशि जमा नहीं कराने पर उनके विरूद्ध विशेष न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराए जायेगे।
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